बैंकशाल अदालत ने बड़तला में फुटपाथ से सात महीने के बच्चे को उठाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में राजीव घोष को मृत्यु दंड की सजा दी है।
बड़तल्ला में 7 माह की बच्ची के यौन शोषण मामले में अभियुक्त राजीव घोष को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है।
बैंकशाल अदालत ने बड़तला में फुटपाथ से सात महीने के बच्चे को उठाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में राजीव घोष को मृत्यु दंड की सजा दी है। 30 नवंबर को फुटपाथ में रहने वाले एक दंपत्ति ने बाराटोला थाने में बच्चे के गुम होने की सूचना दी। बाद में बच्चे को फुटपाथ से बचा लिया गया। पुलिस ने आरोपी को 4 दिसंबर को झारग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपपत्र 26 दिनों के बाद अदालत में पेश किया गया। युवक की पहचान सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुई। सोमवार को कोर्ट ने उसे दोषी पाया। घटना में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2), 65(2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अदालत में 13 पृष्ठों का आरोपपत्र पेश किया। इसके आधार पर बैंकशाल कोर्ट की विशेष पोक्सो अदालत में मुकदमा चलाया गया।